
एडीजे-11 कोर्ट ने मुरादाबाद में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम को 10 साल की सजा और 48,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आतंकवादी उल्फत हुसैन जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले का निवासी है। वह 2002 से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था लेकिन 2008 में जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया था। जिसके बाद उसे 2025 में फिर से गिरफ्तार किया गया था।
आतंकवादी गतिविधियों में शामिल
2002 से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल: उल्फत हुसैन002 से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था।
– गिरफ्तारी और फरार: उसे गिरफ्तार किया गया था लेकिन 2008 में जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया था।
सजा और जुर्माना
– 10 साल की सजा: एडीजे-11 कोर्ट ने उल्फत हुसैन को 10 साल की सजा सुनाई है।
– 48,000 रुपये का जुर्माना: कोर्ट ने उल्फत हुसैन पर 48,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गिरफ्तारी और सजा का महत्व
– आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई: इस सजा से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
– न्यायपालिका की भूमिका: न्यायपालिका ने अपनी भूमिका निभाते हुए आतंकवादी को सजा सुनाई है।








