
अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने राम मंदिर के आसपास ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी है, जिससे मंदिर की सौंदर्य और आध्यात्मिक पवित्रता बनी रहे। यह निर्णय मास्टर प्लान-2031 के तहत लिया गया है। एडीए ने राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र को दो जोन में बांटा है¹:
– *जोन-1*: इसमें राम मंदिर से 2 किलोमीटर की परिधि में इमारतों की ऊंचाई 7 मीटर तक सीमित रहेगी। इस जोन में रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, रायगंज रोड और तपस्वी छावनी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
– *जोन-2*: इसमें राम मंदिर से 4 किलोमीटर की परिधि में इमारतों की ऊंचाई 15 मीटर तक सीमित रहेगी।
एडीए ने इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। यह निर्णय अयोध्या की सांस्कृतिक गरिमा और धार्मिक महत्व को संरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। इस पहल से अयोध्या के ऐतिहासिक और धार्मिक स्वरूप को भविष्य की पीढ़ियों के लिए अक्षुण्ण बनाए रखने में मदद मिलेगी.।








