
*पटियाला हाउस कोर्ट ने की बड़ी राहत*
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पॉक्सो मामले में बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पॉक्सो मामले को बंद कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
*कोर्ट का फैसला*
पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) हरजीत सिंह जसपाल ने मामले में दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में आगे की जांच के लिए कोई आधार नहीं बचा है।
*मामले की पृष्ठभूमि*
बृजभूषण शरण सिंह पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। इन आरोपों में एक नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए आरोप भी शामिल थे, जिसके चलते उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, बाद में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि नाबालिग पहलवान के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं हैं, जिसके बाद कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की गई थी।
*प्रतिक्रियाएं*
इस फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर है, जबकि विरोधियों ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने कहा कि यह फैसला उनकी मुवक्किल की बेगुनाही को साबित करता है।
*आगे की राह*
अब देखना यह है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अन्य मामलों में क्या कार्रवाई होती है और इस फैसले का उनके राजनीतिक और खेल करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है।








